छोटा राजन की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम सहमति
शीर्ष कोर्ट ने छोटा राजन को नोटिस भी जारी किया
गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है
नई दिल्ली। गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा के निलंबन के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने छोटा राजन को नोटिस भी जारी किया है। 2001 में जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। गौरतलब है कि पूर्व में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था। तब हाई कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था और उसे जमानत दे दी गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस याचिका पर विचार किया। इस दौरान शीर्ष अदालत ने छोटा राजन को नोटिस भी जारी किया है। छोटा राजन को चार सप्ताह के भीतर इस याचिका पर जवाब देना होगा। छोटा राजन क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वह वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। पीठ ने कहा कि याचिका पर नोटिस जारी करें, जिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को भी दूर करेंगे।
गौरतलब है कि बीते साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया था। इसके साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बाद में राजन ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। जिस पर हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर, 2024 को पारित अपने आदेश में उसकी सजा को निलंबित कर दिया और जमानत भी दे दी। जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चुनौती दी है। 4 मई 2001 को मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जय शेट्टी की हत्या कर दी गई थी।
शेट्टी कोहोटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारी थी। जब इस हत्याकांड की जांच की गई तो पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के फोन आए थे। इतना ही नहीं पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गई थी।
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