कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत देने वाले फैसले पर सुप्रीम रोक, अदालत ने जारी किया नोटिस
स्वतंत्र फैसला करने से नहीं रोकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कम हाजिरी वाले लॉ छात्रों को परीक्षा में बैठने की छूट दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बीसीआई की याचिका पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के फैसले के विवादित पैराग्राफ-249 के अमल पर अंतरिम रोक लगाई।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें कानून के छात्रों के लिए जरुरी हाजिरी के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करके जवाब दें। इस बीच विवादित फैसले के पैराग्राफ 249 का असर और ऑपरेशन रुका रहेगा। यह आगे भी हालांकि लागू रहेगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उच्च न्यायालय को उनके सामने लंबित मामलों में हाजिरी की जरूरतों से जुड़े ऐसे ही मामलों पर स्वतंत्र फैसला करने से नहीं रोकेंगे। अदालत ने कहा, जहां हाजिरी के मुद्दे पर ऐसे ही मामले लंबित हैं, वहां उच्च न्यायालय सही फैसले ले सकता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि बीसीआई ने उच्च न्यायालय के फैसले को पहले चुनौती क्यों नहीं दी।

Comment List