आईसीआईसीआई बैंक को GST विभाग से 16 करोड़ रुपये का नोटिस

आईसीआईसीआई बैंक को नोटिस

आईसीआईसीआई बैंक को GST विभाग से 16 करोड़ रुपये का नोटिस

निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है।

मुंबई। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजस्व उपायुक्त से 16,03,30,178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 8,67,57,468 रुपये के कर, 6,48,96,963 रुपये के ब्याज और 86,75,747 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है। 

यह मामला ग्राहकों से बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि न रखने के लिए वसूले गये शुल्क पर जीएसटी की राशि सरकार को जमा न कराने से संबंधित है। इससे पहले, राजस्व उपायुक्त ने सितंबर 2025 में इसी मुद्दे पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक ने कहा है कि वह कर नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगा।

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