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राजस्थान  जयपुर 

सरकार ने वित्तीय नियमों में किया संशोधन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निर्धारित सेवा शुल्क नहीं होगा 5 प्रतिशत से अधिक

सरकार ने वित्तीय नियमों में किया संशोधन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निर्धारित सेवा शुल्क नहीं होगा 5 प्रतिशत से अधिक वित्त विभाग ने राज्य खरीद संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 तथा राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। अधिसूचना में विभिन्न विभागों की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति, मीटिंग–कॉन्फ्रेंस के कैटरिंग कार्य तथा सेवा शुल्क निर्धारण से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया है।
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