सरकार ने वित्तीय नियमों में किया संशोधन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निर्धारित सेवा शुल्क नहीं होगा 5 प्रतिशत से अधिक
सेवा शुल्क निर्धारण से जुड़े प्रावधानों में सुधार
वित्त विभाग ने राज्य खरीद संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 तथा राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। अधिसूचना में विभिन्न विभागों की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति, मीटिंग–कॉन्फ्रेंस के कैटरिंग कार्य तथा सेवा शुल्क निर्धारण से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया है।
जयपुर। वित्त विभाग ने राज्य खरीद संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012 तथा राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा खर्च में पारदर्शिता और बचत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव आवश्यक थे। अधिसूचना में विभिन्न विभागों की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति, मीटिंग–कॉन्फ्रेंस के कैटरिंग कार्य तथा सेवा शुल्क निर्धारण से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया है।
अब “राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड” की ओर से निर्धारित सेवा शुल्क अधिकतम 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा संविधान क्लब ऑफ राजस्थान और अधिकृत सप्लायर्स/कैंटीन द्वारा कार्यालय परिसरों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए भी निर्धारित विभागीय दरें लागू होंगी। सरकारी खर्च में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और संसाधनों के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी यह संशोधन राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं को और अधिक व्यवस्थित तथा जवाबदेह बनाने में सहायक होगा।

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