आनासागर झील के पास 22 हेक्टेयर में दो वेटलैंड विकसित करने की योजना मंजूर
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मुहर
इसके पहले 7 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो आनासागर झील के पास बने सेवन वंडर को एक महीने में तोड़े या कहीं और शिफ्ट करे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें आनासागर झील के आसपास लगभग 22 हेक्टेयर क्षेत्र में दो वेटलैंड विकसित करने की योजना पेश की गई थी। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए ये मंजूरी दी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राज्य सरकार ने कहा कि आनासागर झील की परिधि में पैदल मार्ग बनाए जाने की जरुरत है। राज्य सरकार ने कहा कि झील के आसपास अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके पहले 7 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो आनासागर झील के पास बने सेवन वंडर को एक महीने में तोड़े या कहीं और शिफ्ट करे।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था यह
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि क्या अजमेर में अधिक वेटलैंड विकसित किए जा सकते हैं। दरअसल 2023 में एनजीटी ने आनासागर झील के आसपास अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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