बिहार में आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के निर्देश : प्रचार के दौरान संपत्तियों और परिसरों पर पोस्टर लगाने पर रहेगी पाबंदी, शिकायतों की निगरानी के लिए आयोग ने बनाया कॉल सेंटर
आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हो गयी है
आयोग ने बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम 6 अक्टूबर को घोषित किया था और इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हो गयी है।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव संहिता (एमसीसी) को लागू करने के निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने कहा कि राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उसने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को आदर्श चुनाव संहिता लागू किये जाने के बारे में निर्देश जारी कर दिये थे। आयोग ने बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम 6 अक्टूबर को घोषित किया था और इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हो गयी है।
आयोग ने कहा कि उसके ये निर्देश, बिहार के बारे में किसी घोषणा या नीतिगत निर्णय को लेकर, केंद्र सरकार पर भी लागू होंगे। आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी संपत्तियों और परिसरों को नारों और पोस्टरों आदि से विकृत किये जाने पर पाबंदी को भी लागू करने को कहा है। आयोग ने चुनाव के दौरान व्यक्तियों की निजता के अधिकार का सम्मान किये जाने के निर्देश भी दिये हैं। आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की निगरानी के लिए आयोग द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसका नंबर 1950 है। यह सुविधा चालू हो गयी है और दिन-रात काम कर रही है। नागरिक आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईसीआईनेट पर सी- विजील ऐप के माध्यम से उल्लंघन की सूचना दे सकते हैं। राज्य भर में 824 उडऩ दस्ते ड्यूटी पर लगाए गये हैं जो 100 मिनट के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करते हैं।
आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान मैदान और हेलीपैड जैसी सुविधाएं सभी दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध करायी है। राजनीतिक दलों को ऐसी सुविधाओं के लिए आवेदन हेतु आयोग के प्लेटफार्म पर सुविधा नाम से एक माड्यूल भी चालू किया गया है। बिहार में चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को कराये जायेगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

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