चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत दलों के नाम काटे : जांच पड़ताल के बाद की कार्रवाई, कहा- फिर भी कर सकते है अपील दायर
अनिवार्य रूप से अपने बारे में कुछ विवरण भी देने होते हैं
आप, बसपा, भाजपा, माकपा (मार्क्ससिस्ट), कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता है। लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को हटाया जाता है।
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रणाली को स्वच्छ बनाने के क्रम में उसने पंजीकृत एवं गैर-मान्यता प्राप्त (आरयूपीपी) राजनीतिक दलों की सूची से 334 दलों के नाम हटा दिए है। अयोग के अनुसार यह कार्रवाई जांच पड़ताल के बाद की गई है। फिर भी ये दले चाहें तो 30 दिन के अंदर अयोग के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। विज्ञप्ति के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के प्रावधानों के अनुसार देश में इस समय छह राष्ट्रीय, 67 राज्यस्तरीय और 2854 पंजीकृत एवं गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं।
आप, बसपा, भाजपा, माकपा (मार्क्ससिस्ट), कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता है। लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों को हटाया जाता है। नियम अनुसार यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दल की सूची से हटा दिया जाता है। पंजीकृत दलों को समय-समय पर अनिवार्य रूप से अपने बारे में कुछ विवरण भी देने होते हैं।

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