सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार : करुणानिधि की प्रतिमा के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की याचिका खारिज, कहा- सरकारी फंड का इस्तेमाल केवल जनता के हित में

महिमामंडन सार्वजनिक धन से नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार : करुणानिधि की प्रतिमा के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की याचिका खारिज, कहा- सरकारी फंड का इस्तेमाल केवल जनता के हित में

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की तिरुनेलवेली में पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की तिरुनेलवेली में पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि, "इस तरह का महिमामंडन सार्वजनिक धन से नहीं किया जा सकता।"

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी फंड का इस्तेमाल केवल जनता के हित के लिए होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रशंसा के लिए। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पूर्व नेताओं के सम्मान में सार्वजनिक धन का उपयोग करना अनुचित है।

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