ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला कानून : 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट होंगे बंद, तकनीकी कंपनियों के लिए निर्देश जारी
हम कुछ जरूरी कदमों के जरिए कुछ अर्थपूर्ण परिवर्तन लाना चाहते
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तकनीकी कंपनियों के लिए नियामक निर्देश जारी किया है।
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तकनीकी कंपनियों के लिए नियामक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया एकाउंट 10 दिसंबर तक बंद करने होगे।
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्देश जारी किया है, जो 10 दिसंबर से प्रभावी होगा। ऑस्ट्रेलिया का यह दुनिया का पहला कानून है, जो नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है।
दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा पारित किए गए इस कानून का पालन न करने पर कंपनियों पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (33 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया की मंत्री अनिका वेल्स और ऑस्ट्रेलिया की ई-सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि यह प्रतिबंध तुरंत पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। वेल्स ने कहा- हम तुरंत किसी पूर्णता की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ जरूरी कदमों के जरिए कुछ अर्थपूर्ण परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालेंगे और बच्चों को सुरक्षित रखेंगे।
ग्रांट ने कहा कि सरकार समझती है कि इस प्रतिबंध का पालन करने के लिए किसी तकनीक का निर्माण करने और उसे लागू करने में वक्त लगेगा। कंपनियों को नीति और प्रक्रियाओं के पालन में असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उम्र का पता लगाने वाली तकनीक का परीक्षण कराया था और यह पता चला है कि इस तकनीक को लागू किया जा सकता है।

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