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राजस्थान  जयपुर 

विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : अदालत ने कहा- लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध

विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : अदालत ने कहा- लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुड़े मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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