उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री, दर्शकों से नहीं वसूला जाएगा एसजीएसटी
सरकार नियमानुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करेगी
उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में कर मुक्त किया। निर्धारित अवधि में दर्शकों से टिकट पर एसजीएसटी नहीं वसूला जाएगा। सरकार नियमानुसार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। सिनेमाघरों को फिल्म प्रदर्शन और बिक्री का विवरण देना होगा।
देहरादून। उत्तराखंड में फिल्म ‘हनुमान अंश’को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में कर मुक्त किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिल्म के प्रदर्शन की निर्धारित अवधि में मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघर एसजीएसटी की राशि ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे। इसके स्थान पर सरकार नियमानुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करेगी। एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
फिल्म प्रदर्शन एवं बिक्री का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फिल्म के प्रदर्शन शुरू होने की तिथि से तीन माह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किए गए एसजीएसटी का विवरण देना होगा।
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