राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 1.5 करोड़ की डीडी जमा करवाने के बाद मिली जमानत

चेक बाउंस केस: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत

राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 1.5 करोड़ की डीडी जमा करवाने के बाद मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। अभिनेता ने 1.5 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा कराया है।

नई दिल्ली। 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल ही गई है। बता दें कि राजपाल यादव ने सुनवाई के दौरान करीब 1.5 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कराया, जिसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 12 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई की थी जिसमें जमानत देने से इंकार कर दिया था। उस समय कोर्ट ने अभिनेता और उनके वकील दोनों को फटकार लगाई थी और कार्रवाई को 16 फरवरी के लिए टाल दिया था।

बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव की तरफ से जमानत याचिका भतीजी की शादी अटेंड करने के लिए दाखिल की गई है, जो कि 19 फरवरी को है।

Post Comment

Comment List

Latest News

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में तेजी, जयपुर जिला और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अव्वल राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में तेजी, जयपुर जिला और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अव्वल
Rajasthan Sampark पोर्टल पर 15 अप्रैल 2026 तक शिकायतों के निस्तारण में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। उपलब्ध आंकड़ों के...
दिग्गज कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली, प्रमुख सूचकांक टूटे, इन शेयरों में दिखा ज़ोरदार एक्शन
पीसीसी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, व्यास को अर्पित की पुष्पांजलि
19 अप्रैल को चलेगी स्पेशल ट्रेन, रामदेवरा आवागमन में यात्रियों को विशेष सुविधा
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय सर्वसम्मति से हो, इसका श्रेय विपक्ष को देने को भी मैं तैयार हूं : मोदी
यूक्रेन की सेना में विदेशी भर्ती का खुलासा: पोलैंड सीमा पर कोलंबियाई नागरिकों की एंट्री, भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल
जयपुर में सजेगा ‘राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026 : जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रैल तक आयोजन, तैयारियों की समीक्षा कर दिए दिशा-निर्देश