rajasthan high courts decision
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Read More... राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला : हाइवे के 500 मीटर दायरे में आने वाले शराब के ठेके बंद, कहा- जीवन का अधिकार मौलिक, महज राजस्व कमाने के लिए लोगों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता
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By Jaipur PS
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नेशनल और स्टेट हाइवे पर चल रहे शराब के ठेकों को लेकर सख्त रुख अपनाया। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि हाइवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन 1102 शराब की दुकानों को हटाने या रिलोकेट करने के लिए दो महीने का समय दिया। 