दुराचारी को 10 साल का कठोर कारावास
नाबालिग को बनाया था शिकार पोक्सो कोर्ट ने एक लाख जुर्माना भी लगाया
नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी देवली टोंक हाल जहाजपुर भीलवाड़ा निवासी अशोक कुमार उर्फ करण को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अजमेर। पोक्सो मामले के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी देवली टोंक हाल जहाजपुर भीलवाड़ा निवासी अशोक कुमार उर्फ करण को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामले के अनुसार जालिया तृतीय निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाना केकड़ी में 14 अप्रैल 2014 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि वह 13 अप्रैल की रात को उसकी नाबालिग पुत्री को घर से बहला-फुसलाकर अपने किराए के मकान में ले गया और वहां उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अनुसंधान में आरोपी की ओर से दुराचार करना पाया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दस साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने 20 गवाह एवं 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
आवाज दो अभियान ने पहुंचाया अंजाम तक
प्रकरण में महानिरीक्षक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे आवाज दो अभियान के अंतर्गत केकड़ी शहर थाने के उपनिरीक्षक प्रताप सिंह को केस आॅफिसर नियुक्त किया और आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि अजमेर रेंज में आवाज दो अभियान के अंतर्गत अभी तक 25 प्रकरणों में दो अभियुक्तों को फांसी, सात को आजीवन कारावास तथा 10 मामलों में 20 साल की सजा दिलवाई जा चुकी है।
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