नगर निगम की कार्रवाई : दरगाह गेट नंबर तीन के पास अवैध निर्माण सीज, लंगरखाना क्षेत्र में अवैध बहुमंजिला निर्माण पर सीलिंग
अतिक्रमण प्रभारी उत्तर रमेश चौधरी और पुलिस रही मौजूद
अजमेर। नगर निगम प्रशासन ने स्टे आदेश की अवमानना करने पर सैयद एसनेन चिश्ती की ओर से बनाई जा रही होटल की ऊपरी दो मंजिलों को सीज कर दिया है। अतिक्रमण प्रभारी उत्तर रमेश चौधरी और पुलिस रही मौजूद।
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम मन मोहन चंदेल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर के पास स्थित सकड़ी गली (लंगरखाना) में निर्माण व स्टे आदेश जारी होने के बावजूद बनी बहुमंजिला भवन को सीज करने का आदेश नगर निगम को दिए थे। एडवोकेट ऐतेशाम चिश्ती ने दरगाह क्षेत्र की सकड़ी गली लंगरखाना में दरगाह के गेट नम्बर तीन के सामने स्थित मक्का हाऊस के पुराने भवन को गिराकर नई बहुमंजिला इमारत बनाने के मामले में कोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त किया था। जिसकी सूचना उक्त भवन के निवामियों व मालिकों को मलिभांति दी गई थी। इसके बावजूद काफी लंबे समय तक निर्माण होने के बाद प्रतिवादियों ने भूतल पर मांसाहारी भोजन के लिए रेस्टोरेंट खोल दिया।

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