स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर के आदेश, बाल वाहिनी बस संचालन में फर्जीवाड़ा
अदालत ने इस जवाब को गैर जिम्मेदाराना और असंतोषजनक माना
भारती निकेतन शिक्षण संस्थान की बाल वाहिनी बसों को लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। अदालत ने माना कि संस्था की ओर से बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा और कथित रूप से फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वषोंर् तक बच्चों का परिवहन किया गया है और नाबालिगों के अभिभावकों के साथ छल किया।
श्रीडूंगरगढ़। भारती निकेतन शिक्षण संस्थान की बाल वाहिनी बसों को लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि संस्था की ओर से बिना रजिस्ट्रेशन, बिना बीमा और कथित रूप से फ र्जी नंबर प्लेट लगाकर वषोंर् तक बच्चों का परिवहन किया गया है और नाबालिगों के अभिभावकों के साथ छल किया है। मामला 10 नवंबर 2025 को सामने आया, जब पुलिस ने घूमचक्कर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बाल वाहिनी स्कूल बस को जब्त किया। जांच के दौरान चालक और स्कूल प्रबंधन बस के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
केवल वर्ष 2019 का खरीद बिल पेश किया गया, जबकि रजिस्ट्रेशनए बीमा और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दो अलग अलग इंजन नंबर वाली बसों पर एक ही नंबर लगाया गया। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला माना। सुनवाई के दौरान शिक्षण संस्था के सचिव ओमप्रकाश स्वामी ने कहा कि संस्थान के पास कई बसें हैं, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं थी कि संबंधित बस किस प्रकार संचालित हो रही थी। अदालत ने इस जवाब को गैर जिम्मेदाराना और असंतोषजनक माना।

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