1651 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद विभाग दे रहा बचाव के टिप्स

1651 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद विभाग दे रहा बचाव के टिप्स

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की अनरेगुलेटेड योजनाओं में नहीं कराएं डिपोजिटपूर्व के डिफाल्टर ऋणियों को 200 करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य

 जयपुर। प्रदेश में करीब एक लाख से अधिक निवेशकों से करीब 1651 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासे दायर किए जा रहे हैं। निवेशकों को अभी धोखाधड़ी की कोई राशि नहीं मिल पाई है, लेकिन भविष्य में अन्य कोई निवेशक इस धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि  क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की अनुरेगुलेटेड योजनाओं में कोई पैसा डिपोटिज नहीं कराएं। साथ ही पूर्व के डिफाल्टर ऋणी किसानों को 200 करोड़ का ऋण वितरण लक्ष्य तय किया है।
विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय जी. एल. स्वामी की ओर से प्रशासन गांवों के संग अभियान में किए जाने वाले कार्यों के लिए आठ बिन्दु तय कर आदेश जारी किए हैं, जिसमें आमजन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता भी शामिल किया गया है।


सोसायटियों की क्या है धोखाधड़ी
प्रदेश में सहकारी बैंकों, क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों और मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 1,02,096 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1651 करोड़ 89 लाख 61 हजार 170 रुपए की धोखाधड़ी हुई है। नागरिक सहकारी बैंकों की कुल 22903 शिकायतें व 104 करोड़ 61 लाख 23 हजार 836 रुपए, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 में पंजीकृत सोसायटियों की 1402 शिकायतें व 14 करोड़ 42 लाख 45 हजार 879 रुपए और मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटियों की  77791 शिकायतें और 1532 करोड़ 85 लाख 91 हजार 455 रुपए  शामिल है।


ये आठ बिन्दुओं पर फोकस
    पैक्स व लैम्पस में दो लाख नए सदस्य बनाना।
    अल्पकालीन फसली ऋण व रहन ऋण के संबंध में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना।
    पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।
    पीएम सम्मान निधि के लाभार्थियों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए सूची का प्रकाशन करना।
    200 नई ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन संबंधी कार्रवाई करना।
    ग्रामीणों को सहकारी बैंकों में अपनी बचत को जमा कराने के लिए जागरूक करना।
    पूर्व के डिफाल्टर ऋणियों को 200 करोड़ का ऋण वितरण करना।
    बीयूडीएस एक्ट 2019 के तहत  क्रेडिट सोसायटियों की अनरेगुलेटेड स्कीम्स में पैसा जमा नहीं कराना।

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