जयपुर में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 29 निर्माणाधीन स्लीपर बसें जब्त
कई यात्री वाहन निर्माण इकाइयों का निरीक्षण
जयपुर। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशों के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने जयपुर-सीकर रोड स्थित टाटियावास टोल, चौमू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बस बॉडी कोड एआईएस-119/52 का उल्लंघन करने वाले बस निर्माताओं पर शिकंजा कसा। कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी कर तैयार की जा रही बसों को जब्त कर जिला परिवहन कार्यालय, चौमू में खड़ा कराया गया। संयुक्त अभियान में जयपुर आरटीओ द्वितीय और डीटीओ चौमू की टीमों ने कई यात्री वाहन निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया।
जांच में शिवम मोटर्स की 10, गुरुकृपा बस बॉडी बिल्डर की 7, विश्वकर्मा बस बॉडी बिल्डर की 6, महला बस बॉडी बिल्डर की 1 तथा एचएनएस कोच की 5 निर्माणाधीन स्लीपर बसें जब्त की गईं। इसके अलावा एचएनएस कोच परिसर से ओडिशा पंजीकृत एक बस को भी जब्त कर डीटीओ चौमू कार्यालय लाया गया। इस प्रकार अभियान के दौरान कुल 29 निर्माणाधीन स्लीपर बसों को मौके से जब्त किया गया। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि बस बॉडी कोड एआईएस-119/52 का उल्लंघन कर वाहनों का निर्माण या संचालन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

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