चचेरे भाई के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, एक लाख का जुर्माना
आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत व पीड़ित पक्ष के वकील सोनिया गिल ने अदालत को बताया कि 12 वर्षीय बालक के चाचा ने 24 मई, 2023 को लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 12 साल के चचेरे भाई के साथ कुकर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि मृतक आरोपी का चचेरे भाई था और वह विश्वास कर उसके साथ गया था, लेकिन आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत व पीड़ित पक्ष के वकील सोनिया गिल ने अदालत को बताया कि 12 वर्षीय बालक के चाचा ने 24 मई, 2023 को लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि उसका भतीजा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। बच्चों ने आकर बताया कि भतीजा एमडी रोड जमातखाने के सामने तक उनके साथ था। इसके बाद से उसका पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को 1 जून को गिरफ्तार किया।

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