कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा

कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

जयपुर। प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबंल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों की राह आसान करने के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषक खेती/किसानी में बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य करते हैं, इन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा। इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पडेÞगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑनलाईन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है और आवेदन के दौरान यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। कृषि आयुक्त ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा। 

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन
स्वामी ने बताया कि एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।

 

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Tags: Farmers

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