निर्माण कार्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लेकर वित्त विभाग ने जारी की स्पष्टता, सभी निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य
वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा
वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा कि बिना अनुमोदित अनुमान (Estimate) के कोई कार्य मान्य नहीं होगा। ऐसे कार्य तत्काल रोकने और आवश्यक स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। यह कदम राज्य में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा।
जयपुर। वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जारी करते समय सभी निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।
विभाग ने यह स्पष्ट किया कि कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय यदि पूर्वानुमान (Estimate) स्वीकृत नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों को अनुमोदित नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही जिन कार्यों के अनुमान स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस संबंध में अवगत कराया कि किसी भी निर्माण कार्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के साथ अनुमान का अनुमोदन आवश्यक है। जिन कार्यों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा। वित्त विभाग ने कहा है कि सभी विभाग अपने संबंधित डिवीजनों से निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया की पुनः जांच कर आवश्यक संशोधन A&F शाखा को भेजें। इस स्पष्टिकरण से राज्य में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा।

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