अबोध से दुष्कर्म के दोषी फूफा को उम्रकैद : अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है। उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था। शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है। उसे उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खाने के लिए लेकर गया था। बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने दुष्कर्म किया है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।  

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