सरकार ने GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम पर जारी किए नए दिशा-निर्देश, वित्त विभाग के पूर्व आदेशों की निरंतरता में जारी

भुगतान की जिम्मेदारी अपने संसाधनों से वहन

सरकार ने GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम पर जारी किए नए दिशा-निर्देश, वित्त विभाग के पूर्व आदेशों की निरंतरता में जारी

वित्त विभाग ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में लागू जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश वित्त विभाग के पूर्व आदेशों की निरंतरता में जारी हुआ है। नए निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थाओं ने 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित अवधि में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, उनमें यह व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।

जयपुर। वित्त विभाग ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में लागू जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश वित्त विभाग के पूर्व आदेशों की निरंतरता में जारी हुआ है। नए निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थाओं ने 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित अवधि में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, उनमें यह व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाओं को पेंशन व पेंशन परिलाभों के भुगतान की जिम्मेदारी अपने संसाधनों से वहन करनी होगी।

इसके अलावा, जिन संस्थाओं ने कर्मचारियों/पेंशनरों से निर्धारित समय में विकल्प पत्र और राशि प्राप्त कर विकल्प स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वित्तीय कारणों से पेंशन भुगतान शुरू नहीं कर पाए थे, वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत होने पर स्कीम लागू कर सकेंगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल वही संस्थाएं, जो वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं और विकल्प स्वीकार करने के बावजूद पेंशन शुरू नहीं कर सकीं, उनके लिए 9 अक्टूबर 2025 का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।

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