सरकार ने किए दो वित्तीय संशोधन, संविदा नियमों और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में राहत
संशोधन का उद्देश्य समय, धन और संसाधनों की बचत करना है
वित्त विभाग के दो आदेश जारी किए हैं।
जयपुर। वित्त विभाग के दो आदेश जारी किए हैं, जिनसे सरकारी कार्यों और जनहित दोनों को राहत मिलेगी। पहला संशोधन राजस्थान पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013 के तहत किया गया है। इसके तहत वित्त विभाग ने सरकारी खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान को सूची में शामिल किया है। अब खाद्य एवं पेय सेवाएं, कैटरिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या इवेंट्स के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन केवल संविधान क्लब में आयोजित कार्यक्रमों के लिए। इस संशोधन का उद्देश्य समय, धन और संसाधनों की बचत करना है, साथ ही निविदा प्रक्रिया को आसान बनाना है।
दूसरा आदेश वित्त (कर) विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार, योजना के तहत पात्र व्यक्तियों या परिवारों को बैंकों व वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले ऋण समझौतों पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। यह राहत सीधे तौर पर छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार करने वालों को मिलेगी, जिससे उन्हें बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के ऋण सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और संबंधित विभागों व अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सरकार का दावा है कि ये बदलाव पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को बढ़ावा देंगे।

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