हाईकोर्ट ने डीएलबी निदेशक को दिया पेश होने का आदेश, स्पष्टीकरण दे कि जवाब क्यों नहीं किया पेश
यह आदेश संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दि
कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्टीकरण दे कि इतने लंबे समय तक मामले में जवाब पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि यदि इस दौरान विभाग की ओर से जवाब पेश कर दिया जाता है तो निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है।
जयपुर। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती-2013 में कम वरीयता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में पेश याचिका में 4 साल से जवाब पेश नहीं करने पर डीएलबी निदेशक को 16 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्टीकरण दे कि इतने लंबे समय तक मामले में जवाब पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि यदि इस दौरान विभाग की ओर से जवाब पेश कर दिया जाता है तो निदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इस आदेश की कॉपी डीएलबी निदेशक को भी भेजी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में याचिका पेश की गई थी, लेकिन विभाग ने अब तक अपना जवाब ही पेश नहीं किया है। विभाग की ओर से एक बार फिर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जा रहा है। इस पर अदालत ने जवाब पेश नहीं होने पर 16 सितंबर को डीएलबी निदेशक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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