अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश, बीमा व्यवसाय हेतु कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा
निर्देश भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पत्र के अनुपालन में जारी किए गए
राजस्थान में सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन के निर्देश जारी हुए। सहकारिता मंत्रालय के अनुपालन में बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत कॉरपोरेट अभिकर्ता बनकर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी।
जयपुर। राज्य के सभी अर्बन सहकारी बैंकों के उपनियमों में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के पत्र के अनुपालन में जारी किए गए हैं।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने जारी आदेश के अनुसार ‘सहकारिता के बीच सहयोग’ की भावना के तहत अर्बन सहकारी बैंकों को बीमा व्यवसाय के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके लिए बैंकों के उपनियमों में आवश्यक संशोधन कर बीमा व्यवसाय संचालित करने का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा जाएगा। वर्तमान प्रावधान में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बीमा व्यवसाय करने की व्यवस्था है, जबकि प्रस्तावित संशोधन के तहत बैंक बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के कॉरपोरेट अभिकर्ता (पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण कर बीमा व्यवसाय का आग्रह, प्राप्ति एवं सेवा कार्य कर सकेंगे तथा अन्य नियामकीय प्रावधानों का पालन करेंगे।
रजिस्ट्रार ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अंतर्गत आवश्यक उपनियम संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर उसकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जाए। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए है।

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