चांदपोल बाजार व्यापार मंडल की बड़ी जीत : शराब ठेके के मामले में कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार, व्यापारियों और नागरिकों के पक्ष में फैसला
हम सभी की एकता और न्याय पर भरोसे की जीत
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल को कानूनी सफलता मिली। दुकान नंबर 145 के शराब ठेके के ठेकेदार की स्टे याचिका न्यायालय ने खारिज की। न्यायालय ने पूरा फैसला व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के पक्ष में दिया। व्यापार मंडल के महामंत्री घनश्याम भूतड़ा ने इसे एकता और न्याय पर भरोसे की जीत बताया।
जयपुर। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता की घोषणा की है। माननीय न्यायालय ने चांदपोल बाजार में दुकान नंबर 145 पर स्थित शराब के ठेके के ठेकेदार द्वारा दायर स्टे याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा हुई है।
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के महामंत्री, घनश्याम भूतड़ा ने बताया चांदपोल बाजार में दुकान नंबर 145 पर स्थित शराब के ठेके के ठेकेदार द्वारा हमारे बाजार के ही व्यापारी भाइयों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा, जिसमें उन्होंने स्टे की मांग की थी, उसकी सुनवाई हुई।
भूतड़ा ने आगे बताया- मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय न्यायालय द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया गया है। साथ ही, न्यायालय ने अपना पूरा फैसला चांदपोल बाजार के व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों के पक्ष में दिया है। हमारे सम्मानित एडवोकेट नरेश कुमार शर्मा ने बड़ी कठोरता और निष्पक्षता से हमारा पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप हमें यह महत्वपूर्ण सफलता मिली।
उन्होंने कहा- यह हम सभी की एकता और न्याय पर भरोसे की जीत है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आप सभी के सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
यह कानूनी जीत चांदपोल बाजार के व्यापारिक समुदाय और स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके हितों की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। साथी आबकारी विभाग से भी यह मांग किया कि अब तो इसे अनियंत्रित शिफ्ट की जाए एवं बंद करवाई जाए।

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