नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्याय, आरोपी और सहयोगी महिला को 20 साल की जेल
घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने 16 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अर्पित को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाली महिला चन्दा कुमावत को भी इस सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 3.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 13 सितंबर, 2022 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दो माह पूर्व उसकी बेटी के स्कूल से लौटते समय अभियुक्त अर्पित कुमावत अपने साथियों के साथ उसे जबरन अपने साथ चंदा के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हाल ही में वह सेना की ड्यूटी से वापस लौटा तो बेटी ने उसे इसकी जानकारी दी।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि चंदा की बेटियों से उसकी बोलचाल है। अक्टूबर, 2021 को जब वह स्कूल से लौट रही थी तो अभियुक्त और उसके दोस्त उसे जबरन चंदा के घर ले गए। जहां चंदा ने उसे अर्पित के साथ कमरे में बंद कर दिया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त ने उसे घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जुलाई, 2022 में भी अभियुक्त उसे चंदा के घर ले गए और वहां दुष्कर्म किया। इस पर उसने अपने पिता को घटना के बारे में बताया था।

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