कार्यग्रहण नहीं करने पर राज्य बीमा सेवा में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

अंतिम रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर अवसर दिया गया

कार्यग्रहण नहीं करने पर राज्य बीमा सेवा में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
वित्त (बीमा) विभाग ने RPSC की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 से चयनित प्रियंका छीपा की राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में नियुक्ति रद्द की। विभाग के अनुसार, कई अवसर और नोटिस देने के बावजूद उन्होंने निर्धारित समय में कार्यग्रहण नहीं किया।

जयपुर। वित्त (बीमा) विभाग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी प्रियंका छीपा की राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में नियुक्ति निरस्त कर दी। विभागीय आदेश के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर 19 मार्च 2026 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे तथा अभ्यर्थी को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS), जयपुर में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होकर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे।

 

हालांकि, पारिवारिक एवं अन्य कारणों से उन्हें कार्यग्रहण अवधि में छूट भी प्रदान की गई और विभाग द्वारा कई बार पत्र, स्मरण-पत्र तथा अंतिम रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर अवसर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित अवधि तक तो कार्यग्रहण किया और ही अंतिम नोटिस का कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत किया। वित्त (बीमा) विभाग ने माना कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद सेवा ग्रहण नहीं करने से यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी राज्य बीमा सेवा में कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं। इसी आधार पर विभाग ने उनका नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। आदेश संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी किया गया।

 

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