आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर

दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर
राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी। अदालत ने कहा कि पैरोल खारिज करने के लिए पेश की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि अंतरिम जमानत के दौरान पैरोल शर्तों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की 20 दिन की पहली पैरोल मंजूर कर दी है। कोर्ट ने कहा, पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए पेश की गई आशंकाओं का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता 13 वर्ष, एक माह और 24 दिन की सजा काट चुका है तथा पूर्व में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उसकी ओर से जमानत का दुरुपयोग करने का कोई मामला सामने नहीं आया। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी है।

उसने 20 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसे जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया, कि पुलिस की सूचना के अनुसार पैरोल पर रिहा होने के बाद आसाराम पर संदेह जताया गया। इसके अलावा राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 के नियम 14(ए) के तहत भी उसे पैरोल का पात्र नहीं माना गया।

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