धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के लिए भूमि अधिनिर्णय जारी, 60 दिवस की अवधि में कुल 20 आपत्तियां प्राप्त
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत पारित
राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के तहत डिग्गियों एवं एप्रोच रोड के निर्माण हेतु तहसील मनियां क्षेत्र की भूमि अवाप्ति का अधिनिर्णय जारी किया गया है। यह अधिनिर्णय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत पारित किया गया।
जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के तहत डिग्गियों एवं एप्रोच रोड के निर्माण हेतु तहसील मनियां क्षेत्र की भूमि अवाप्ति का अधिनिर्णय जारी किया गया है। यह अधिनिर्णय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत पारित किया गया।
परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति के निर्णय के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसके अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया। निर्धारित 60 दिवस की अवधि में कुल 20 आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनकी विधिवत सुनवाई कर निस्तारण किया गया। सभी तथ्यों के आधार पर सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया।

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