सिटी गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि आवंटन नीति में संशोधन : CGS, CNG स्टेशन के लिए जोड़े गए नए प्रावधान, DCU को भी किया शामिल
वार्षिक किराए के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी
संशोधित नीति के अनुसार अब बिंदु संख्या 8.1 में उल्लेखित गतिविधियों में CGD इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत सिटी गैस स्टेशन (CGS), CNG स्टेशन और डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) को भी शामिल किया गया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत CGS, CNG स्टेशन और डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) के लिए भूमि आवंटन को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
संशोधित नीति के अनुसार अब बिंदु संख्या 8.1 में उल्लेखित गतिविधियों में CGD इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत सिटी गैस स्टेशन (CGS), CNG स्टेशन और डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में डिकम्प्रेशन यूनिट (DCU) के लिए न्यूनतम 300 वर्गमीटर भूमि वार्षिक किराए के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए उठाया गया है।
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