मां का देह शोषण और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के अभियुक्त को आजीवन कारावास
अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मां का चार साल तक देह शोषण और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त शक्ति सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल 35 साल के इस अभियुक्त पर 2.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त को पीड़िता के पति ने अपने ऑफिस में कर्मचारी और चालक के पद पर रखा था। साल 2016 में पीड़िता का घर में अकेले रहने के दौरान बेहोश होने का फायदा उठाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वह इन्हें सार्वजनिक करने के नाम पर आए दिन उसके साथ संबंध बनाने लगा।
इस दौरान अभियुक्त ने उसके लाखों रुपए की वसूली भी की। वहीं उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। घटना को लेकर पीड़िता की ओर से 19 अक्टूबर, 2020 को मुरलीपुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने आरोप दोहराए। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कुछ फोटोग्राफ पेश कर कहा गया कि पीड़ित विवाहिता उसके साथ प्रेम करती थी और दोनों के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बनाए जाते थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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