सर्विस रोड पर अतिक्रमण की हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, कहा- किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जाएगा
फ्लाईओवर का काम पूरा होकर उन पर यातायात सुचारू चल रहा है
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से सर्विस रोड के अतिक्रमणों को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से सर्विस रोड के अतिक्रमणों को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पूछा है कि मौके से अतिक्रमण कब तक हटाया जाएगा। अदालत ने फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि हाईवे पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में एनएचएआई के प्रोजेक्ट निदेशक अजय आर्य और डीसीपी ट्रैफिक सागर अदालत में हाजिर हुए। एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि वर्तमान में चार फ्लाईओवर का काम पूरा होकर उन पर यातायात सुचारू चल रहा है।
भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है और उसे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमा रोज ने कहा कि हाईवे के दोनों ओर स्थित सर्विस लेन पर भी काफी अतिक्रमण है और इनके कारण भी ट्रैफिक जाम रहता हैं। इस पर अदालत ने कहा कि यहां किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जाएगा और हाईवे को अतिक्रमण मुक्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते यहां जगह.जगह घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं। गौरतलब है कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनएचएआई के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए थे।
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