नगर निकाय कर्मचारियों के लिए RGHS प्रीमियम कटौती के नए निर्देश जारी, स्थानांतरण पर नहीं होगी दोबारा मासिक कटौती
अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू
जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) के संबंध में नगर निकाय कर्मचारियों के लिए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार, यदि किसी नगर निकाय द्वारा कर्मचारियों की वार्षिक RGHS अंशदान राशि एकमुश्त जमा कराई जाती है, तो संबंधित कर्मचारी से यह राशि वेतन से प्रतिमाह निर्धारित दर के अनुसार काटी जाएगी। यदि किसी कारणवश यह राशि निकाय स्तर पर जमा नहीं होती है, तो उसका वित्तीय भार संबंधित नगर निकाय स्वयं वहन करेगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा RGHS प्रीमियम की दरों में संशोधन किए जाने पर नई दरें स्वतः लागू होंगी और उसी के अनुसार कटौती की जाएगी। परिपत्र में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी कर्मचारी का एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय में स्थानांतरण होता है, तो उस वर्ष की शेष प्रीमियम राशि उसके वेतन से एकमुश्त काटी जाएगी और संबंधित निकाय को प्राप्त कराई जाएगी। ऐसी स्थिति में नए नगर निकाय द्वारा उसी वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन से RGHS की मासिक कटौती नहीं की जाएगी। अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

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