मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश : अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी
राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता
योजना के तहत आवेदक छात्र-छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी हैं। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए राज्य के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई हैं। योजना के तहत आवेदक छात्र-छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है।
ऐसे अधिस्वीकृत पत्रकार जिनकी स्वयं की आजीविका पूर्णत: पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा अभ्यर्थी की स्वयं की वार्षिक आय को सम्मलित करते हुए अधिकतम 5 लाख रुपए से कम हो, उनके दो बच्चे पात्र होंगे। राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थाओं की ओर से विद्यार्थियों से लिए गए केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों का आधा अर्थात 50 प्रतिशत शुल्क का पुनर्भरण-भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पाठ्यक्रम एक से अधिक वर्ष की अवधि होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किया जाएगा। आवेदनकर्ता को छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय पर करना होगा।

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