अब वेतन वृद्धि की होगी दो तिथियां, कर्मचारियों को छह माह में मिलेगा पहला इंक्रीमेंट
कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा
वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी।
ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राज्य में अब कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की दो तिथियां होंगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने शुक्रवार को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिक की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी। वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई हैं। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई राहत कैंपों को लेकर भी चर्चा हुई।
उद्योग विभाग का नाम होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1999 में संशोधन कर इनमें उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग करने का निर्णय लिया है। नाम परिवर्तन होने से विभाग के अधिकारियों का पदनाम भी संशोधित हो जाएगा।
सभी विद्यालयों में प्रारंभ होगा संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन
मंत्रीमण्डल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह पाठन विद्यालयों में प्रति शनिवार (नो बैग डे) किया जाएगा। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा।
अब ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’
खाचरियावास ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने ‘दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर (चेन्ज आॅफ नेम एण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल 2023’ के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने का निर्णय लिया है। इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड आॅफ मैनेजमेन्ट के गठन और नए प्रावधानों के लिए आॅर्डिनेन्स लाने आदि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इसका विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
महिला कार्मिकों को राहत
मंत्रिमण्डल ने महिला राजकीय कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट आॅफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस संशोधन से महिला राजकीय कर्मचारी जिसको राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी।
संस्कृत विद्यालयों में होगी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
अब प्रदेश के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने एवं नई अनुसूची जोड़कर इन पदों पर भर्ती के संबंध में स्कीम एवं सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

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