PFMS के e-UC पोर्टल से अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वित्त विभाग ने जारी किया परिपत्र
तकनीकी सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान के व्यय से जुड़े उपयोगिता प्रमाण-पत्र अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। वित्त (बजट) विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।
जयपुर। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSSs) के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान के व्यय से जुड़े उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। वित्त (बजट) विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार, अभी तक केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भौतिक रूप से भेजे जा रहे थे, लेकिन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अब सामान्य वित्तीय नियम-2017 के नियम 239 के तहत निर्धारित प्रारूप (Form 12-C) में PFMS पर विकसित e-UC मॉड्यूल के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना संचालित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार e-UC मॉड्यूल के माध्यम से समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। e-UC पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

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