ओबीसी आरक्षण निर्धारण नहीं हुआ, पहले गर्मी और बाद में होगी बारिश तो फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं
राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी
प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने अब चुनाव कराने की तिथि को बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है।
जयपुर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने अब चुनाव कराने की तिथि को बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।
राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक शुरू हो चुका है और मई-जून में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कायार्ें में आमजन व्यस्त रहेगा। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 में खत्म होगा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।

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