ट्रंप ने आयात नियमों में किया बड़ा बदलाव : नई टैरिफ व्यवस्था की लागू, स्टील और एल्युमीनियम पर लगाया 50% टैरिफ
कंपनियों के लिए नियमों को समझना और लागू करना आसान होगा
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और कॉपर आयात नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई टैरिफ नीति लागू की है। कच्चे स्टील-एल्युमीनियम पर 50% शुल्क बरकरार रहेगा, लेकिन अब टैक्स वास्तविक बिक्री मूल्य पर लगेगा। 15% से कम धातु वाले उत्पादों को राहत मिली है, जिससे कीमतें घट सकती हैं, जबकि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ेगा।
वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और कॉपर के आयात नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई टैरिफ व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को मजबूती देना और जटिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। पहले की व्यवस्था काफी उलझी हुई थी, लेकिन अब कंपनियों के लिए नियमों को समझना और लागू करना आसान होगा।
नई नीति के तहत कच्चे स्टील और एल्युमीनियम पर 50% टैरिफ बरकरार रखा गया है। हालांकि तकनीकी रूप से यह नया टैरिफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले लगाए गए शुल्क को रद्द कर दिया था। इस बार सबसे अहम बदलाव यह है कि टैक्स आयात की घोषित कीमत के बजाय वास्तविक बिक्री मूल्य पर लगाया जाएगा, जिससे कम कीमत दिखाकर टैक्स बचाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को राहत देते हुए सरकार ने नियमों में ढील दी है। जिन उत्पादों में इन धातुओं की हिस्सेदारी 15% से कम है, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे छोटे और हल्के मेटल वाले उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इस फैसले का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात महंगा हो सकता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।

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