राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी : बचे हुए दस फीसदी अतिक्रमण हटाने की जेडीए की क्या है कार्ययोजना

90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है

राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी : बचे हुए दस फीसदी अतिक्रमण हटाने की जेडीए की क्या है कार्ययोजना

जिस पर अदालत ने जेडीए से स्टेट्स रिपोर्ट सहित यह बताने के लिए कहा है कि वह इन अतिक्रमणों को कब और कैसे हटाएंगे।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 200 फीट सिरसी रोड बाइपास से झारखंड मोड के बीच शेष बचे अतिक्रमणों को हटाने की जानकारी मांगी है। अदालत ने जेडीए से 23 मई तक बताने को कहा है कि शेष बचे दस फीसदी अतिक्रमणों को कब और कैसे हटाया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में जेडीए से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार  की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि मौके से 90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है। वहीं 9 अप्रैल को कार्रवाई के दौरान जेडीए को अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था।

ऐसे में कार्रवाई को आगे टालने का निर्णय लिया था। इस मामले में जेडीए अपीलेट ट्रिब्यूनल में 25 अपीलें हुई थीं। जिनमें से 5 अपीलों पर पक्षकारों को जेडीए की कार्रवाई पर स्टे मिला है। जिस पर अदालत ने जेडीए से स्टेट्स रिपोर्ट सहित यह बताने के लिए कहा है कि वह इन अतिक्रमणों को कब और कैसे हटाएंगे। अवमानना याचिका में कहा कि खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश दिया था कि वह 200 फीट सिरसी रोड बाइपास से शुरू होकर खातीपुरा तिराहे तक और खातीपुरा तिराहे से झारखंड मंदिर मोड तक की रोड के दोनों ओर से सभी तरह के अतिक्रमण दो माह में हटाए। इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से पूरे अतिक्रमण नहीं हटाए गए।  

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