आरजीएचएस के तहत दवाओं की आपूर्ति के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी, संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से होगा लागू
अस्पताल परिसर में नया स्टोर शुरू किया गया
हालांकि कुछ मामलों में इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा। जैसे: यदि पहले से पैनल में शामिल अस्पताल परिसर में नया स्टोर शुरू किया गया हो। RGHS के तहत मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर्स की चेन का नया ब्रांच।
जयपुर। राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत दवाओं और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और वितरण से जुड़े दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार फार्मा स्टोर्स की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजस्थान में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 1956, या लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फार्मा स्टोर का कम से कम एक वित्तीय वर्ष से अस्तित्व होना चाहिए।
हालांकि कुछ मामलों में इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा। जैसे: यदि पहले से पैनल में शामिल अस्पताल परिसर में नया स्टोर शुरू किया गया हो। RGHS के तहत मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर्स का नया ब्रांच। पैनल में शामिल अस्पताल के नए अस्पताल परिसर में स्टोर का खुलना। यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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