नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके पास दीपक का फोन आता था। घटना के दिन वह दूध लेने गई थी।
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर, द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं बढती जा रही हैं। यदि ऐसे अपराधियों के प्रति कोर्ट नरमी का रुख रखेगी तो इससे उनके हौसले बुलंद होंगे और अपराध की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 18 फरवरी, 2022 को हरमाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह सात बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उसे कई जगह पर तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट में आशंका जताई कि दीपक कुमार उसे कहीं लेकर चला गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया।
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसके पास दीपक का फोन आता था। घटना के दिन वह दूध लेने गई थी। बीच रास्ते दीपक उसे अपने साथ बिहार लेकर चला गया था, जहां वह उसकी बहन के घर रुके थे। इस दौरान दीपक ने उसके साथ तीन बार जबरन संबंध बनाए थे। इस दौरान अभियुक्त ने उसे नशा करवा कर संबंध बनाए थे। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीड़ित पक्ष का ठेला लगाने की बात को लेकर उसका झगडा हुआ था।

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