बच्ची से ज्यादती करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने कहा- नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता
जुर्माने से दंडित किया
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी 2023 को पीड़िता अपने परिवार के साथ बाहर गई थी।
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त विमल कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल करीब 5 साल की बच्ची का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी 2023 को पीड़िता अपने परिवार के साथ बाहर गई थी। वहां विमल उसको पास के खेत में ले गया और ज्यादती करने की कोशिश की। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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