अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया बंदी नहीं लौटा, फरार घोषित
आत्मसमर्पण करने के लिए पाबंद किया गया था
जयपुर। जिला कारागृह जयपुर से अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ विचाराधीन बंदी तय समय पर जेल में वापस नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन की सूचना पर कारागार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, जिला कारागृह जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज हुआ। विचाराधीन बंदी पंकज कुमार पुत्र धर्मेंद्र कुमार को अंतरिम जमानत पर रिहा करते समय निर्धारित अवधि पूरी होने पर स्वयं जेल में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करने के लिए पाबंद किया गया था।
जमानत अवधि पूरी होने के बाद भी वह निर्धारित समय पर जिला कारागृह जयपुर में उपस्थित नहीं हुआ और फरार हो गया। जेल प्रशासन की सूचना पर मुख्य प्रहरी हरीश कुमार मीणा, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम मुसेपुर, थाना भुसावर, जिला भरतपुर, हाल मुख्य प्रहरी जिला कारागृह जयपुर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने फरार बंदी की तलाश शुरू कर दी है। बंदी जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र में किराये के मकान में रहने की जानकारी सामने आई है।

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