फिल्म ‘शतक’ देखने पर नहीं लगेगा SGST का बोझ, सरकार करेगी भरपाई
दर्शकों को टिकट पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं
राज्य सरकार ने हिन्दी फिल्म ‘शतक’ को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने तय किया है कि इस फिल्म के टिकट पर लगने वाले राज्य माल एवं सेवा कर की राशि की भरपाई सरकार करेगी खुद। आदेश 26 फरवरी 2026 से लागू होकर 6 महीने तक प्रभावी।
जयपुर। राज्य सरकार ने हिन्दी फिल्म ‘शतक’ को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि इस फिल्म के टिकट पर लगने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की राशि की भरपाई सरकार खुद करेगी। यह आदेश 26 फरवरी 2026 से लागू होकर 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने साफ किया है कि—फिल्म के दौरान सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स टिकट के दाम नहीं बढ़ा सकेंगे। सीटों की संख्या या श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। टिकट बेचते समय SGST की राशि दर्शकों से अलग से नहीं वसूली जाएगी।
हालांकि सिनेमाघर पहले की तरह टैक्स की राशि सरकार के खाते में जमा कराएंगे, बाद में उन्हें इसकी प्रतिपूर्ति दी जाएगी। आदेश जारी होने से पहले अगर किसी से SGST वसूला गया है तो उसकी वापसी नहीं होगी। SGST की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन और प्रक्रिया संबंधी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से फिल्म देखने वाले दर्शकों को टिकट पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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