प्रशासनिक आधार के नाम पर 450 किमी दूर किया तबादला, हाईकोर्ट ने आदेश किए निरस्त
सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी के तबादला आदेश को रद्द कर दिया
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी सीकर में एएनएम के पद पर कार्यरत थी।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केवल प्रशासनिक आधार का हवाला देकर एएनएम का तबादला सीकर से 450 किमी दूर जालौर करने के चिकित्सा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस श्रीचन्द्रशेखर और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश छोटी देवी की विशेष अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी सीकर में एएनएम के पद पर कार्यरत थी।
इसी दौरान चिकित्सा विभाग ने उसका तबादला लोकहित व प्रशासनिक आधार बताकर 450 किमी दूर जालौर कर दिया। इसे उसने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी, लेकिन अधिकरण ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की एकलपीठ से राहत नहीं मिलने पर उसे खंडपीठ में अपील दायर की। अपील में कहा गया कि अपीलार्थी के तबादला आदेश में सिर्फ प्रशासनिक आधार लिखने से ही वह न्यायोचित नहीं हो जाता। अपील में यह भी कहा गया कि विभाग अधिकरण और एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह नहीं बता सका कि अपीलार्थी का तबादला करने के पीछे कौन से प्रशासनिक कारण थे। ऐसे में उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी के तबादला आदेश को रद्द कर दिया है।

Comment List