राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों के लिए अस्थाई परमिट जारी करेगा परिवहन विभाग
वाहन पर पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र का सरेंडर अनिवार्य
परिवहन विभाग ने लोक परिवहन बसों के लिए अस्थाई परमिट जारी करने की व्यवस्था की है
जयपुर। परिवहन विभाग ने लोक परिवहन बसों के लिए अस्थाई परमिट जारी करने की व्यवस्था की है। यह कदम परमिट आवेदनों की लंबित सुनवाई को देखते हुए उठाया गया है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर विभाग ने निर्णय लिया कि जिन वाहनों का परमिट सरेंडर किया गया है, उन्हें स्पेयर वाहन के रूप में अस्थाई परमिट मिलेगा।
यह परमिट केवल आवेदन निस्तारण की अवधि तक मान्य होगा। इसके लिए वाहन पर पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र का सरेंडर अनिवार्य है। 30 जून 2025 तक प्राप्त आवेदनों पर यह व्यवस्था लागू होगी। अस्थाई परमिट प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव रेणु खंडेलवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे बस ऑपरेटरों को संचालन में अस्थाई राहत मिलेगी।
Related Posts
Post Comment
Latest News
14 Dec 2025 19:00:23
राज्यों में पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ...

Comment List