बीसीआर चुनाव को लेकर कल 4 पोलिंग बूथों पर मतदान : चुनाव कमेटी होगी सख्त, पुनर्मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी
अवहेलना पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निलंबित या निरस्त की जा सकती है
बार कौंसिल चुनाव को लेकर बड़ा फैसला—सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर सोमवार को हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, जोधपुर व रायसिंहनगर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान होगा। फर्जी वोटिंग के आरोपों के बाद चुनाव रद्द हुआ था। सख्त गाइडलाइन लागू, उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द होगी।
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट परिसर सहित जोधपुर और रायसिंहनगर मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान सोमवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस जे.आर. मिढा ने इन जगहों पर पुनर्मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को गत 17 मार्च को जारी आचार संहिता और 10 अप्रैल के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निलंबित या निरस्त की जा सकती है।
हाईकोर्ट में 14,781 और सेशन कोर्ट में 5,439 मतदाता हैं। हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए बीसीआर चुनाव के मतदान में अव्यवस्था व फर्जी वोटिंग होने के चलते हाई पावर्ड कमेटी ने इन दोनों जगहों सहित प्रदेश में चार जगहों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया था और इन जगहों पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय लिया था। कमेटी ने राज्य के सभी लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को लैटर भेजकर उनके लॉ स्टूडेंट्स को 4 मई को पुनर्मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियों से दूर रखने को कहा है।

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